
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा 22 और 23 मार्च को प्रस्तावित राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला AICTE (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) के मानकों के उल्लंघन के आधार पर दिया है।
UKPSC ने मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रवक्ता पदों के लिए बी.टेक को न्यूनतम योग्यता मानकर जुलाई 2024 में विज्ञप्ति जारी की थी। लेकिन AICTE के मानकों के अनुसार, इन पदों के लिए बी.टेक के साथ एम.टेक आवश्यक है। इस भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में मधुसूदन नामक अभ्यर्थी ने चुनौती दी थी।
कोर्ट के आदेश:
- 22 और 23 मार्च की परीक्षा स्थगित।
- परीक्षा की नई तिथिAICTE से परामर्श के बाद घोषित होगी।
- आयोग को आदेश, परीक्षा स्थगन की सूचना का व्यापक प्रचार करें ताकि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, अब आयोग को AICTE के मानकों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना होगा।