उत्तराखंड

उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता (UCC), मुख्यमंत्री ने तारीख का किया ऐलान

देहरादून: 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में  धामी सरकार समान नागरिक संहिता से जुड़ा ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर जल्द प्रदेश में यूसीसी को लागू करेगी।

बता दें कि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम धामी ने अपने वायदे के अनुसार 23 मार्च 2022 को हुई पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) लागू करने का फैसला किया। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी पहली बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को सम्मिलित किया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य समाज में समाजिक न्याय और उच्चतम न्यायालय के कार्यों में सुधार करना है।

इस समय, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रमुख उद्देश्य देश में निवास कर रहे सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए समान कानून की स्थापना करना है। यूसीसी के लागू होने के बाद, हर धर्म और जाति के नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण, तलाक, बच्चा गोद लेना, और सम्पत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में समान कानूनी व्यवस्था होगी। यह समानता का माध्यम होगा और समाज में न्याय की मिलने में सहायक होगा।

 

 

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