उत्तराखंडराज्य

श्री दरबार साहिब की जमीन पर अवैध कब्जा रोकने को कोर्ट की निषेधाज्ञा

  • कार्ट ने श्री दरबार साहिब के पक्ष में फैसला सुनाया है
  • निर्माण कार्य पर रोक, प्रशासन ने पुलिस को सौंपी जानकारी, अवैध बिक्री का भी हुआ खुलासा

देहरादून: दून में जमीन कब्जाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला थाना कलेमेनटाउन के क्षेत्रान्तर्गत प्रकाश में आया है। मोथरोवाला क्षेत्र स्थित श्री दरबार साहिब की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के प्रयासों को लेकर माननीय सिविल न्यायालय (सीनियर डिविजन) द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। न्यायालय ने दिनांक 4 जुलाई 2025 को विपक्षीगणों के विरुद्ध स्थगन आदेश (निषेधाज्ञा) जारी करते हुए उन्हें किसी भी प्रकार के निर्माण अथवा भूमि के क्रय-विक्रय गतिविधियों से रोक दिया है।

यह भूमि, ग्राम मोथरोवाला में स्थित खाता संख्या 843 ख के अंतर्गत आती है, जो क्लेमेनटाउन छावनी परिषद क्षेत्राधिकार में है। यह संपत्ति श्रीमहंत देवेंद्रदास, चेला ब्रह्मलीन श्रीमहंत इंदिरेश चरणदास, सज्जादा नशीन दरबार श्री गुरु राम राय झंडा साहिब देहरादून के स्वामित्व में है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नितिन मनारिया नामक व्यक्ति द्वारा इस भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण का प्रयास किया जा रहा था। मामला संज्ञान में आने पर श्री दरबार साहिब प्रशासन ने समुचित दस्तावेजों और साक्ष्यों सहित न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, जिस पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने विपक्षियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की।

श्री दरबार साहिब प्रशासन ने कोर्ट आदेश की प्रति थाना क्लेमेनटाउन को भी सौंपी, लेकिन इसके बावजूद उक्त स्थल पर अवैध कार्य जारी रहा। इतना ही नहीं, विपक्षीगणों द्वारा उक्त विवादित भूमि को 100 वर्गगज के प्लॉट के रूप में ₹22 लाख में बेचने की सूचना भी प्रसारित की गई, जो पूरी तरह गैरकानूनी और भ्रामक है। इस प्रकरण से जुड़ी जानकारियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस तरह के झूठे प्रचार में आकर इस विवादित भूमि को खरीदने का प्रयास कोई भी न करे। यह भूमि कानूनी रूप से श्री दरबार साहिब की संपत्ति है और इस विषय पर माननीय न्यायालय ने श्री दरबार साहिब के पक्ष में फैसला सुनाया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस भूमि को खरीदने का प्रयास करता है, तो वह स्वयंकानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

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