उत्तराखंडराज्य

गुण्डा अधिनियम के तहत अपराधी जिला बदर, छह महीने तक जिले में प्रवेश वर्जित

देहरादून: अपराध पर सख्त कार्रवाई के तहत दून पुलिस ने एक अपराधी को जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गुण्डा अधिनियम के तहत थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अपराधी अनुज पुत्र गोपाल को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है।

छह महीने तक जिले में कदम नहीं रख सकेगा अभियुक्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने अभियुक्त अनुज के खिलाफ धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजी थी। आदेश मिलने के बाद पुलिस ने 31 मार्च को अभियुक्त को देहरादून की सीमा आशारोड़ी से बाहर जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में छोड़ा। उसे सख्त चेतावनी दी गई कि यदि वह छह महीने की अवधि में देहरादून की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सहारनपुर पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है।अपराधी का नाम व आपराधिक इतिहास

अभियुक्त:
अनुज पुत्र गोपाल, निवासी शीतला विहार, अजबपुर, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून, उम्र 30 वर्ष

अपराधों का रिकॉर्ड:

  1. मुकदमा संख्या 259/22 – धारा 380/411 भादवि
  2. मुकदमा संख्या 178/21 – धारा 380/411 भादवि
  3. मुकदमा संख्या 371/19 – धारा 380/411 भादवि
  4. मुकदमा संख्या 244/20 – धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
  5. मुकदमा संख्या 346/23 – धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
  6. मुकदमा संख्या 172/23 – धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
  7. मुकदमा संख्या 125/21 – धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम

 

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