उत्तराखंडराज्य

निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

नैनीताल: उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग को झटका दिया है। सोमवार को कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि चुनाव पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाएं और किसी भी नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा।

इस मुद्दे पर दोपहर 2 बजे बाद जारी बहस में हाईकोर्ट की पंचायत चुनाव के बाबत अंतिम व्यवस्था सामने आएगी।

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 जुलाई को दिए गए कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि जिन प्रत्याशियों का नाम दो अलग-अलग जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर खलबली मच गई है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसने पंचायत चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को लेकर कोई आपत्ति या शिकायत है, तो संबंधित व्यक्ति चुनाव के बाद भी याचिका दाखिल कर सकता है।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग दोहरे मतदाताओं के चुनाव लड़ने पर कैसे कार्रवाई करेगा,यह अहम सवाल अभी भी मौजूं है।

पढ़ें,हाईकोर्ट ने क्या कहा

  • उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में
  • राज्य निर्वाचन आयोग को HC से नहीं मिली राहत
  • हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग
  • 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने HC में फाइल की थी रिव्यू पिटिशन
  • HC ने अपने आदेश में दो-दो जगह वोटर होने वाले वाले प्रत्याशियों को बताया था चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य
  • HC के आदेश से एक बार फिर मची खलबली
  • HC ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई रोक
  • HC ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद दाखिल कर सकता है याचिका

 

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