फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
नई दिल्ली: फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को अदालत से जमानत मिल गयी है। चेक बाउंस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गयी थी। अदालत ने फैसले को अगले 30 दिनों के लिए टाल दिया है। गुजरात के जामनगर की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में शनिवार को मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को दो साल की सजा सुनाई थी और शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक संतोषी को ‘‘घायल”, ‘‘घातक”, ‘‘दामिनी” और ‘‘अंदाज अपना अपना” जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वी.जे. गढ़वी ने संतोषी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन्हें शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये देने को कहा, जो कि उससे (शिकायतकर्ता) ली गई राशि से दोगुना है। इसके बाद अदालत ने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाने की संतोषी की अपील को स्वीकार कर लिया था ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।
क्या है पूरा मामला?
उद्योगपति अशोक लाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने एक फिल्म के निर्माण के लिए संतोषी को एक करोड़ रुपये उधार दिए थे, जिसके एवज में फिल्म निर्माता ने उन्हें 10-10 लाख रुपये के 10 चेक दिए थे।
जब बैंक खाते में धनराशि की कमी के कारण चेक बाउंस हो गए तो लाल ने उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया और संतोषी द्वारा पैसे वापस करने में विफल रहने के बाद 2017 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।
शिकायतकर्ता के वकील ने क्या कहा?
लाल के वकील पीयूष भोजानी ने कहा, ‘‘इसके बाद, आरोपी ने अपने खिलाफ दायर मामले को मुंबई की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया, जिसे शिकायतकर्ता ने सत्र अदालत में चुनौती दी. सत्र अदालत ने निर्देश दिया कि संतोषी के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई जामनगर में की जाए।”इसके बाद अदालत ने फिल्म निर्माता के खिलाफ समन जारी किया लेकिन वह इसका जवाब देने में विफल रहे।