उत्तराखंडराज्य

पंचायत चुनाव को लेकर अवकाश घोषित, जिन विकास खंडो मे होगा मतदान उसमे ही होगा अवकाश

देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2001/रा०नि०आ०-2/4285 / 2025 दिनांक 21 जुलाई 2025 के साथ संलग्न सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 962/XXXI (15)/G/2025-31 (सां0)/2015 दिनांक 09 जुलाई 2025 के क्रम में जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था०नि०) देहरादून सविन बंसल ने आदेश जारी किया है कि जनपद के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 के विकास खण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस दिनांक 24 जुलाई 2025 (बृहस्पतिवार) एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस दिनांक 28 जुलाई 2025 (सोमवार) को संबंधित विकासखण्डों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले शासकीय/अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-निकायों /वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/ कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त तिथियों को निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

 

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