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सोशल मीडिया से फोटो चुराकर भ्रामक खबर गढ़ने वाले विकास गर्ग पर कानूनी चाबुक

देहरादून/चकराता: सोशल मीडिया से फोटो चोरी कर उसे क्रॉप करने और कथित रूप से फर्जी एवं मानहानिकारक खबर प्रकाशित करने के मामले में चकराता न्यायालय ने संज्ञान लिया है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह की ओर से दायर परिवाद संख्या 12/2026 पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विकास गर्ग के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C के तहत संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादी कृष्ण कुमार सिंह के अनुसार, रायपुर प्रकरण में उनके निलंबन से संबंधित उनकी फोटो को कथित रूप से उनके व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट से बिना अनुमति लिया गया और क्रॉप कर “वर्दी पे दाग, दरोगा कृष्ण कुमार सिंह निलंबित” शीर्षक से एक फर्जी खबर प्रसारित की गई।

इस मामले को कृष्ण कुमार सिंह ने आपराधिक मानहानि के रूप में चकराता न्यायालय में चुनौती दी थी। सोमवार, 25 अगस्त 2026 को न्यायालय ने मामले में परिवाद का संज्ञान लेते हुए आरोपी विकास गर्ग के विरुद्ध बीएनएस की धारा 356(2) और आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत कार्रवाई का आदेश दिया।

कृष्ण कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, थाना चकराता ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी फोटो के कथित दुरुपयोग और फर्जी खबर प्रसारित किए जाने के मामले में उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी।

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