2015 का शासनादेश निरस्त
आदेश
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
- निदेशक,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
देहरादूनः दिनांक 06 दिसम्बर, 2024
विषयः- उत्तराखण्ड राज्य में एन०आर०एच०एम० में संविदा में कार्यरत आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों के मानदेय के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-15/XXXX/2015-65/2013, दिनांक 28.01.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एन०आर०एच०एम० में संविदा में कार्यरत आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों जिनकी संख्या लगभग 100 (82 आयुर्वेदिक तथा 18 होम्योपैथिक) है के मानदेय में रू0 10,000/- प्रतिमाह की वृद्धि की गयी है।2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन निदेशक एन०आर०एच०एम० उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 05.09.2017 के द्वारा एन०आर०एच०एम० योजनान्तर्गत कार्यरत आयुष संविदा चिकित्सकों का प्रशासकीय / वित्तीय नियंत्रण मिशन के अधीन ले लिये जाने के दृष्टिगत आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 28.01. 2015 द्वारा आयुष संविदा चिकित्सकों को विभाग की ओर से दिये जा रहे रू0 10.000/- के अतिरिक्त मानदेय का कोई औचित्य न रह जाने के आधार पर शासनादेश दिनांक 28.01. 2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
3- एन०आर०एच०एम० योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक संविदा चिकित्सकों के सम्बन्ध में भविष्य में समस्त प्रशासकीय / वित्तीय निर्णय एन०आर०एच०एम० द्वारा ही लिया जायेगा। आयुष विभाग द्वारा उक्त संविदा चिकित्सकों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा।