
हरिद्वार: अपर जिला जज/एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने स्कूल जाते समय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में दोषी युवक को डेढ़ साल के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2021 में बहादराबाद क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की गई थी।
इस पर पीड़ित छात्रा काफी दिनों से तनाव में चल रही थी। यही नहीं, आरोपी युवक पर पीड़ित छात्रा की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप भी लगाया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित छात्रा ने सारी आपबीती परिजनों को सुनाई थी।