कर्णप्रयाग मारपीट मामला: चारों निहंग आरोपियों को जिला अदालत से जमानत

चमोली: कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच 16 जून को हुई मारपीट की घटना के आरोपी चारों आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आरोपी सतविंद्र सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह को 50-50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र तथा दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी गई। इनमें तीन आरोपी पुरसाड़ी जेल में निरुद्ध थे, जबकि एक आरोपी एमएस ऋषिकेश में उपचाराधीन होने के साथ न्यायिक अभिरक्षा में था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन पंत ने अदालत में जमानत याचिका पर पैरवी की।
16 जून को कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटना घटी थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मामले की विवेचना हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित कर दी गई।
जमानत आदेश के बाद अब आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर चारों आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस फैसले के बाद प्रशासन को उम्मीद है कि विवाद से उत्पन्न तनाव और अधिक कम होगा तथा क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनी रहेगी।




