उत्तराखंड

Uttarakhand: तय समय में ही होंगे निकाय चुनाव, इस महीने हो सकती है वोटिंग

नहीं बढ़ाया जाएगा नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल...

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने पुनः कहा है कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और पूर्व में निर्धारित समयावधि 6 माह के भीतर नगर निकाय की चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। महाधिवक्ता द्वारा दिए गए इस वक्तव्य के बाद हाईकोर्ट ने जसपुर निवासी मोहम्मद अनस व नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह द्वारा दायर जनहित याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं।

बता दें कि इन याचिकाओं में राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश 9 जनवरी 2024 के अनुसार महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और निकायों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियमए 1916 की धारा 10 ए(4) के तहत 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

इन याचिकाओं की 16 अप्रैल को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई सुनवाई में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने फिर से सूचित किया है कि नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे। महाधिवक्ता के इन वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने दोनों जनहित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है।

उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल गत एक दिसंबर को खत्म हो चुका है। एक जून तक निकाय प्रशासकों के हवाले हैं। ऐसे में निकाय चुनाव जून अंत तक हो सकते हैं।

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button