
देहरादून:राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण में नागरिकों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत ₹250 पंजीकरण शुल्क की छूट की समय-सीमा 26 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है।
गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह छूट उन नागरिकों को मिलेगी जिनका विवाह संहिता लागू होने से पूर्व हुआ हो, लेकिन पंजीकरण न हुआ हो, या जिनका विवाह पंजीकृत होने के बाद तलाक/विवाह निरस्तीकरण हुआ हो। सीएससी केंद्रों से सेवा लेने पर ₹50 (जीएसटी सहित) शुल्क पूर्ववत लागू रहेगा।